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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित मौसम की अनिश्चितता से बचाव का सुरक्षा कवच, किसानों से शीघ्र पंजीयन कराने की अपील सक्ती, 15 जुलाई 2026/ जिले में मानसून के आगमन के साथ किसानों द्वारा खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा किसानों के लिए फसल बीमा पंजीयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिले में खरीफ मौसम के लिए धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द तथा मूंगफली फसलों को अधिसूचित किया गया है। सभी पात्र किसान 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।फसल क्षति की स्थिति में किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसी भी प्रकार के फसल नुकसान की सूचना किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर दे सकते हैं। उप संचालक कृषि, सक्ती ने बताया कि इस वर्ष अल-नीनो के संभावित प्रभाव के कारण मानसून के देर से आने, समय से पहले समाप्त होने तथा फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक वर्षा नहीं होने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहतर सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। योजना के अंतर्गत फसल बुवाई नहीं हो पाने, पौध रोपाई में विफलता, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, जलभराव, ओलावृष्टि तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिले में 14 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक ग्रामों में विशेष कृषि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। गत खरीफ मौसम में जिले के 30,729 किसानों ने फसल बीमा कराया था। इनमें धान फसल क्षति के प्रकरणों में 594 किसानों को कुल 94.73 लाख रुपये से अधिक की मुआवजा राशि प्राप्त हुई थी, जिससे किसानों का योजना के प्रति विश्वास बढ़ा है। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक जोखिमों को देखते हुए फसल बीमा अवश्य कराएं। कृषि ऋण लेने वाले किसान संबंधित सेवा सहकारी समिति या बैंक के माध्यम से तथा गैर-ऋणी किसान लोक सेवा केंद्र, बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। किसान स्वयं भी प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज तथा फसल विवरण आवश्यक होंगे। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा निकटतम सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

Khilawan Prasad Dwivedi

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