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श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एवं एडिशनल एसपी पंकज कुमार पटेल के दिशा निर्देशों के परिपालन मेंअवैध रूप से शराब रखने वाला आरोपी राजेश लहरे निवासी बेरिवाली मंदिर के पास सक्ती को गिर0 कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल

दिनांक 13.02.2026थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)अपराध क्रमांक 73/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट ऽ अवैध रूप शराब रखने वाला आरोपी राजेश लहरे निवासी बेरिवाली मंदिर के पास सक्ती को गिर0 कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर ऽ आरोपी 14 लीटर महुआ व 14 नग देशी प्लेन शराब, जुमला कीमती 4640

रूपये जप्त। ——000—– मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा अवैध जुआ/सट्टा तथा नशे के कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती डाॅ0 भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदशन में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा था कि मुखबीर सूचना मिला कि नया बस स्टैंड सक्ती के पास राजेश लहरे अधिक मात्रा में शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के गवाहान के विधिवत रेड कार्यवाही कर आरोपी राजेश लहरे को पकड़ा गया जिसके कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक के बाॅटल में भरा कुल 14 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमती 1400 रूपये तथा 14 नग देशी प्लेन शराब कीमती 3240रूपये को बरामद किया गया। जिसे उपरोक्त शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखकर दिया। आरोपी पिता मुन्ना लहरे उम्र 34 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 14 बेरिवाली मंदिर के पास सक्ती का कृत्य धारा 34(2) एक्ट का घटित करना पाये जाने से उक्त महुआ व देशी शराब को मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपी राजेश लहरे को गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल (थाना प्रभारी सक्ती), si अनवर अली, asi राजेश यादव आरक्षक प्रमोद खाखा व बृजमोहन नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Khilawan Prasad Dwivedi

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