पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सक्ती के मार्गदर्शन में जिला सक्ति क्षेत्र अन्तर्गत दुर्घटना में अंकुश लगाने के लिये की जा रही पहल

जिला सक्ती पुलिस दिनांक 12.01.2026 शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 30000/- रूपये जुर्माना श्री मान पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सक्ती के मार्गदर्शन में जिला सक्ति क्षेत्र अन्तर्गत दुर्घटना में अंकुश लगाने के लिये की जा रही पहल के परिपालन में यातायात प्रभारी निरीक्षक कमल किशोर महतो तथा यातायात मे पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियो द्वारा जिले में वाहनों की सघन चेकिंग कर ब्रिथ ऐनेलाईजर यंत्र से वाहन चालको की चेकिंग कर शराब सेवन कर वाहन चालको एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कड़ी कार्यवाही की जा रही है। दिनॉक 10.01.2026 को यातायात पुलिस सक्ती द्वारा कंचनपुर मेन रोड एनएच 49 में वाहन क्रमांक सीजी 08 एएल 1400 चालक राजेन्द्र यादव पिता छिन्गी यादव उम्र 36 साल साकिन कुमेट थाना सुपोल (बिहार), वाहन क्रमांक सीजी 13 बीए 1328 चालक अरविंद भास्कर पिता प्रकाश भास्कर उम्र 25 साल साकिन घिवरा थाना डभरा (छ.ग.) एवं वाहन कमांक आरजे. 17 जीबी 0838 चालक धर्मेन्द्र यादव पिता श्री नारायण यादव उम्र 33 साल साकिन रेहली थाना रेहली जिला सागर (म.प्र.) को रोका गया ब्रीथ एनेलाईजर मशीन से चेक किया गया जो शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर पंचनामा तैयार कर, वाहनो को मौके पर जप्ती कर चालको का डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया जाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती न्यायालय में पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा चालको को धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10000-10000-10000/- रूपये (कुल 30000/- तीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। वाहन