दुर्ग

जिला दण्डाधिकारी ने बादल को किया जिला बदर

शक्ति समाचार( छत्तीसगढ) , 15 जनवरी 2025/ जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बादल सागर को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है।

जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर अनावेदक के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में बादल सागर पिता राजाराम सागर निवासी बिजली ऑफिस के पीछे डिपरापारा दुर्ग जिला दुर्ग को एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 06 जनवरी 2025 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।


जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना बादल सागर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी बादल सागर पिता राजाराम सागर थाना क्षेत्र नेवई का आदतन अपराधी है।

इनके विरूद्ध थाना दुर्ग में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 05 प्रकरण दर्ज है। आरोपी अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है।

इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा लोगों को मारना, पीटना जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होने का कार्य करते है। इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सम्मिलित होते है।

जिससे इनके हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त बादल सागर को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया हैं।

Khilawan Prasad Dwivedi

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