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थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छ.ग.) अपराध क्रमांक 47/26 धारा 70(1) बीएनएस’’ पीडिता के साथ जबरन सामुहिक बलात्कार करने वाले 02 आरोपी गिरफतार भेजा गया जेल

थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छ.ग.) अपराध क्रमांक 47/26 धारा 70(1) बीएनएस’’ पीडिता के साथ जबरन सामुहिक बलात्कार करने वाले 02 आरोपी गिरफतार भेजा गया जेल ’’’’ आरोपीगण – 01. दिलीप सिदार पिता कन्हैया लाल सिदार उम्र 29 साल निवासी वार्ड क्रमांक 11 भुरसीडीह थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छग) 02. अशोक कुमार चैहान पिता स्व. भुवन लाल चैहान उम्र 48 साल

निवासी वार्ड क्रमांक 10 भुरसीडीह थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग)’’’’ थाना बाराद्वार – विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता को दिनांक 18.01.26 के दोपहर 02.30 बजे ग्राम भुरसीडीह के दिलीप सिंदार, अशोक कुमार चैहान के द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करने के संबंध में पीड़िता की मां के द्वारा लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। आरोपीयो की पतासाजी किया जा रहा था, जो मुखबीर से पुख्ता सूचना मिला कि उक्त आरोपीगण भागने के फिराक में बाराद्वार बस स्टेण्ड के पास खड़े है। जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफूल्ल कुमार ठाकूर (भापुसे) जी के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज पटेल (रा.पु.से), अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) सक्ती डाॅ. भुवनेश्वरी पैकरा(रा.पु.से) के आवश्यक दिशा निर्देश पर थाना बाराद्वार पुलिस द्वारा तत्काल बाराद्वार बस स्टेण्ड से आरोपी दिलीप सिदार पिता कन्हैया लाल सिदार उम्र 29 साल निवासी वार्ड क्रमांक 11 भुरसीडीह थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छग) एवं दिलीप सिदार पिता कन्हैया लाल सिदार उम्र 29 साल निवासी वार्ड क्रमांक 11 भुरसीडीह थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छग) को दिनांक 06.02.26 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया । ’’ उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र यादव ,सउनि यशवंत राठौर, मप्रआर. श्यामा जायवसाल, प्रआर. मनीष राजपूत, प्रआर. प्रेमनारायण राठौर, आर. बुधेश्वर पटेल, का योगदान रहा।

Khilawan Prasad Dwivedi

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