कृषि विभाग की योजना का लाभ लेने के लिये एग्रीस्टैक पोर्टल मे पंजीयन जरुरी है।सक्ती:- किसानों को कृषि विभाग की योजनाओ का लाभ लेने के लिये एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य

-कृषि विभाग की योजना का लाभ लेने के लिये एग्रीस्टैक पोर्टल मे पंजीयन जरुरी है।सक्ती:- किसानों को कृषि विभाग की योजनाओ का लाभ लेने के लिये एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने खाद की विक्री मे पारदर्शिता लाने और विभागीय योजनाओ ं की सब्सिडी का लाभ सीध सही किसानो तक पहुंचान के उददेश्य से एग्रीस्टैक पोर्टल अंतर्गत किसानों को शत-प्रतिशत “फार्मर आईडी” बनवान हेतु निर्देशित किया गया है। इसके तहत विभागीय योजनाओ ं का लाभ केवल जमीन के मालिक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को फार्मर आईडी होने पर ही मिलेगी। वर्तमान में जिले में अब तक लगभग 21147 सक्रिय किसानो का फार्मर आईडी बनाया जाना शेष है।फार्मर आईडी पंजीयन हेतु राज्य के एग्रीस्टैक प्लेटफार्म पर ऑनलाईन या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर आसानी से बनवा सकते है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, ई-केवाईसी, आधार कार्ड आधारित मोबाईल नम्बर और बी-1 जैस दस्तावेजो की आवश्यकता होती है। ‘एग्रीस्टैक अन्तर्गत फार्मर आईडी के माध्यम से शासन बीज, खाद, कीटनाशक और ऋण एवं पीएम किसान जैसी सभी योजनाओं को एक ही छत के नीच लाने का काम कर रही है। इसस न केवल फर्जी लाभार्थियों की पहचान होगी, बल्कि वास्तविक किसानों को समय पर और सही योजना का लाभ प्राप्त होगा। यद आपन अभी तक अपनी आईडी नही ं बनवाई है तो अनावश्यक परेशानी से बचन के लिए जल्द ही पंजीयन करा लेंवें। एग्रीस्टैक फार्मर आई-डी से जुड़ी जानकारी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय या नजदीकी CSC सेसम्पर्क करें।