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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने गोरखापाली में कोटवार रथराम गोंड प्रकरण का दंडाधिकारी जांच के दिए आदेश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने गोरखापाली में कोटवार रथराम गोंड प्रकरण का दंडाधिकारी जांच के दिए आदेश सक्ती, 09 मार्च 2026 // कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने ग्राम गोरखापाली में कोटवार रथराम गोंड पर हुए प्राणघातक हमले के प्रकरण में दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सक्ती के पत्र के आधार पर थाना मालखरौदा, तहसील अड़भार अंतर्गत ग्राम गोरखापाली में दिनांक 04 मार्च 2026 को सुबह प्रार्थी सनत पटेल अपने खेत के डबरी तालाब के पास लगभग 11 बजे पहुंचे थे। उस समय गांव के आनंद राम कुर्रे तथा कोटवार रथराम गोंड भी वहां मौजूद थे। बताया गया है कि उसी गांव के सुखदेव कुर्रे, अरुण कुर्रे एवं कमलेश कुर्रे हाथ में लकड़ी की बल्लियां और कांड लेकर वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए कोटवार रथराम गोंड के सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे प्रार्थी के सामने ही सुखदेव कुर्रे ने बल्लियों से मारपीट की, जिससे कोटवार रथराम गोंड के सिर एवं बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं और वे बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की मदद से घायल कोटवार रथराम गोंड को जिला अस्पताल सक्ती में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें शासकीय चिकित्सालय जांजगीर भेजा गया तथा बेहतर उपचार के लिए बाद में बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया। इस संबंध में थाना मालखरौदा में दिनांक 04 मार्च 2026 को अपराध क्रमांक 92/2006 भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घटना की दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा, जिला सक्ती श्री विनय कश्यप को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच के दौरान घटना कब और कैसे हुई, घटना स्थल पर कौन-कौन उपस्थित थे, किन परिस्थितियों में घटना घटी, इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय एवं सुझाव सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कराने के आदेश दिए गए है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे तीन माह के भीतर जांच पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

Khilawan Prasad Dwivedi

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