थाना जैजैपुर जिला सक्ती छ0ग0पूर्व पति के साथ रहना चाह रही है कहते संदेह कर पत्नी के साथ प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी पति गिरफतार

थाना जैजैपुर जिला सक्ती छ0ग0 अप. क्र. 49/2026 धारा 109(1) 296, 115(2), 351(3) बीएनएस 2023 पूर्व पति के साथ रहना चाह रही है कहते संदेह कर पत्नी के साथ प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी पति गिरफतार थाना जैजैपुर पुलिस टीम की त्वरित कार्यवाहीमामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैजैपुर से आहिता संतोषी बाई रात्रे पति महेशराम रात्रे उम्र 45 साल निवासी ग्राम सेंदरी थाना जैजैपुर को चोट लगने से इलाज हेतु अस्पताल लाया गया जिस पर से अस्पताल पहुँच कर आहिता को आई चोट का मुलाहिजा कराया जाकर,आहिता की रिपोर्ट पर देहाती नालशी मे आरोपी महेश राम रात्रे के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(3) भा0न्या0सं0 का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया जाकर आहिता के सिर मे आई चोट का मुलाहीजा कर्ता डॉ से क्यूरी कराया गया जिसमे डॉ द्वारा आहिता के सिर मे आई चोट को गंभीर किस्म का होना और समय पर ईलाज नही होता तो आहिता कि मृत्यु हो सकती थी लेख किये जाने पर प्रकरण मे धारा 109(1)बीएनएस जोडी जाकर प्रकरण के सम्बन्ध मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल ठाकुर, (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज पटेल (रापुसे), एवं अनुविभागिय अधिकारी पुलिस सक्ती डॉ0 भुवनेश्वरी पैंकरा को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफतार करने की निर्देश प्राप्त होने पर आरोपी का पता तलाश कर आरोपी को तलब कर घटना मे प्रयुक्त डंडा को आरोपी के पेश करने पर तथा घटना स्थल से खून आलूदा एवं सादी मिट्टी को एवं आहिता के घटना के समय पहने खून लगा कपड़ा को विधिवत जप्त किया गया। प्रकरण की विवेचना से आरोपी महेश राम रात्रे पिता स्व. राजा राम रात्रे उम्र 35 साल साकिन सेन्दरी थाना जैजैपुर के विरुध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक 01.02.2026 के 13.15 बजे विधिवत गिर.कर गिर. की सूचना आरोपी के परिजन को दिया जाकर प्रकरण अजमानतीय होने से आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया जहाँ से आरोपी का जेल वारंट बनने से आरोपी को जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जी.एस. राजपूत, सउनि. राधेश्याम राठौर, प्र.आर. 56 निरेश नेताम, आर. 295 गोविंद पटेल, 192 मनोज लहरे का भूमिका रहा ।