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कलेक्टर के सख्त निर्देशन में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, हाईवा व जेसीबी जब्त

कलेक्टर के सख्त निर्देशन में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, हाईवा व जेसीबी जब्त सक्ती, 22 अप्रैल 2026 // कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशनुसार खनिज अधिकारी श्री के. के. बंजारे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालखरौदा श्री रूपेन्द्र पटेल, राजस्व विभाग, खनिज विभाग उड़नदस्ता एवं पुलिस विभाग के द्वारा ग्राम मरघट्टी में मौका निरीक्षण कर अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर कार्यवाही किया गया। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील मालखरौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत मरघट्टी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से भारी वाहन हाईवा से रेत ढुलाई, ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत रेत घाट के पास बड़े वाहनों जैसे चेनमाउंटेन, हाईवा के माध्यम से रेत निकालने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में किये जाने पर मौके पर रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 11 हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 11 बीएच 7963, सीजी 11 बीएच 1621, सीजी 28 क्यू 9988, सीजी 04 क्यूजे 9758, सीजी11 बीयू 0722, सीजी बीयू 0722, सीजी 11 बीएल 3309, सीजी11 बीबी 9995, सीजी 12 बीजी 1560, सीजी11 बीएफ 6516, सीजी04 पीक्यू 2252, सीजी04 पीक्यू 7299 एवं रेत के अवैध उत्खनन करते हुए पाए जाने पर 01 नग चेनमाउंटेन जेसीबी 205 एक्सीवेटर को जप्त कर संबंधित थाना हसौद में सुरक्षित रखा गया है। कार्रवाई के दौरान उक्त जप्तशुदा वाहनों के संबंध में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत नियमानुसार कार्रवाई किया जावेगा। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने सख्त निर्देश दिया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरंतर सघन कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सतत निगरानी रखते हुए ऐसी गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करें, ताकि अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके।

Khilawan Prasad Dwivedi

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