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जिला सक्ति अवैध शराब बिक्री में संलिप्त एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।आरोपी श्याम सुंदर जयसवाल पिता का नाम – अमृत लाल जायसवाल उम्र – 41 वर्ष ग्राम सिरली, थाना सक्ति

दिनांक : 25.01.2026थाना : सक्ती, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)अपराध क्रमांक : 37/2025धारा : 34(2) आबकारी अधिनियमअवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखने वाला आरोपी गिरफ्तार थाना सक्ती पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब,

जुआ एवं मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 25 जनवरी 2026 को अवैध शराब बिक्री में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।आरोपी का विवरण :नाम – श्याम सुंदर जायसवालपिता का नाम – अमृत लाल जायसवालउम्र – 41 वर्षनिवासी – ग्राम सिरली, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)मामले का संक्षिप्त विवरण :वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना सक्ती पुलिस द्वारा गांव-गांव में जन-चौपाल एवं ग्राम विश्वास यात्रा के माध्यम से आम नागरिकों को अवैध नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 25.01.2026 को मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरली निवासी श्याम सुंदर जायसवाल अपने घर के पीछे स्थित बाड़ी में अवैध रूप से हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु संग्रहित कर रखा है।सूचना से तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा को अवगत कराते हुए उनके कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सक्ती के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर गवाहों के साथ दबिश दी गई।दबिश के दौरान आरोपी श्याम सुंदर जायसवाल अपने घर में उपस्थित मिला। पूछताछ करने पर उसने अपने घर के पीछे बाड़ी में छिपाकर रखी गई कच्ची महुआ शराब पेश की, जिसमें—05-05 लीटर क्षमता की पीले रंग की 02 प्लास्टिक जेरिकेन में भरी 10 लीटर,02 लीटर क्षमता की एक पेप्सी बोतल में भरी 02 लीटर,कुल 12 लीटर कच्ची महुआ शराब, अनुमानित कीमत ₹1200/- पाई गई।आरोपी को उक्त शराब रखने संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 94 BNSS के अंतर्गत नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस अथवा दस्तावेज नहीं होना लिखित रूप में बताया गया। तत्पश्चात सक्षम गवाहों की उपस्थिति में शराब को विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उल्लेखनीय भूमिका :उक्त कार्यवाही में निरीक्षक श्री लखन लाल पटेल, थाना प्रभारी सक्ती के नेतृत्व में सउनि नीलमणी कुसुम, आरक्षक बृजमोहन नेताम, गौरसिंह कंवर, जयनारायण कंवर एवं दीपक बंजारे की सराहनीय भूमिका रही।

Khilawan Prasad Dwivedi

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