*समाचार*
*आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत*
सक्ती, 31 दिसम्बर 2024// राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील मालखरौदा अंतर्गत ग्राम कलमी निवासी मृतक स्व. श्री दोसन कुमार साहू का आग से जलने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पत्नी श्रीमती बरत कुमारी पति श्री स्व. दोसन कुमार साहू को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।